
इलाहाबाद हाईकोर्ट। फाइल फोटो।
प्रयागराज, [ TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। वृंदावन जिला मथुरा स्थित बांकेबिहारी मंदिर कारिडोर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 15 अक्टूबर नियत की है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ प्रकरण राज्य सरकार की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही है जो अनंत शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार के लिए दाखिल की गई है।
नवंबर 2023 में तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कारिडोर की दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन कहा था कि इसमें मंदिर का पैसा नहीं लगाया जाएगा।
राज्य सरकार मंदिर के पैसे का भी उपयोग करना चाहती है। इस बात पर पेच फंसा है। बजट में सरकार ने करीब 147 करोड़ रुपये का प्राविधान कारिडोर के लिए किया भी है।