
इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइल फोटो।
प्रयागराज [ TV 47 न्यूज नेवर्क ]। इलाहाबाद हाई कोर्ट मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में वाद बिंदु तय करने से पहले मस्जिद पक्ष की तरफ से दी गई रिकाल एप्लीकेशन (किसी आदेश को वापस लेने के लिए दायर किया जाने वाला आवेदन ) की सुनवाई करेगा।
कोर्ट ने मंदिर पक्ष से 30 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इसी दिन मामले में अगली सुनवाई होगी। यह जानकारी श्री कृष्ण जन्म भूमि मामले में वादी तथा अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने दी। बताया कि न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ में भोजनावकाश बाद प्रकरण की सुनवाई हुई।
रिकाल एप्लीकेशन मस्जिद पक्ष की तरफ से दायर किया गया है। मस्जिद पक्ष चाहता है कि सभी मामलों को अलग-अलग सुना जाए जबकि कोर्ट सभी 15 सिविल वादों की एक साथ कर सुनवाई करने का फैसला दे चुका है। पूर्व में मस्जिद पक्ष ने सीपीसी के आदेश सात नियम 11 के तहत सिविल वाद को ही चुनौती दी थी।
वाद संख्या तीन , जिसमें आगरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण की मांग है, उसकी भी संक्षिप्त सुनवाई हुई। इसमें वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट ने एएसआइ को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यह वाद भी आगामी तारीख पर सुना जाएगा।