
फाइल फोटो।
नोएडा [ TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने आवंटित भूखंडों के ट्रांसफर और बिना निर्माण किए उन्हें बेचने पर सख्त रोक लगा दी है। यह कदम उन मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है, जहां आवंटियों द्वारा अधिक कीमतों पर भूखंड बेचे जा रहे थे, जबकि प्लॉट पर कोई निर्माण नहीं किया गया था।
प्लॉटों का व्यापार पर रोक
यमुना प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना निर्माण किए प्लॉटों का ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि निवेशक और उद्योगपति वास्तविक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के प्रति प्रेरित हो सकें, न कि केवल प्लॉट की कीमतों में वृद्धि का लाभ उठाने के लिए।
आवंटित कंपनियों का हाल
अब तक 264 कंपनियों को यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत भूखंड आवंटित किए गए हैं, लेकिन केवल 12 इकाइयों ने ही अपने कार्य शुरू किए हैं। हालांकि, दिसंबर 2024 तक 80 इकाइयों के चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
मेडिकल डिवाइस पार्क पर भी सख्ती
यमुना प्राधिकरण ने मेडिकल डिवाइस पार्क में भूखंड आवंटियों को भी नोटिस भेजे हैं। अब तक 31 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं, लेकिन यदि एक माह के भीतर नक्शा पास नहीं कराया गया और नवंबर 2024 तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, तो भूखंडों के आवंटन को निरस्त कर दिया जाएगा। यह कदम उन आवंटियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जो समय पर निर्माण नहीं कर रहे हैं।
उद्योगिकरण को मिलेगा बढ़ावा
यमुना प्राधिकरण का यह कदम क्षेत्र में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। प्राधिकरण की मंशा है कि भूखंडों पर वास्तविक निर्माण हो और औद्योगिक गतिविधियाँ शुरू हों, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ें।