
फाइल फोटो।
प्रयागराज, [TV 47 न्यूज नेटवर्क]। वोट के बदले 85 सौ रुपये प्रति माह का वादा करने वाले कांग्रेस के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने के साथ ही पार्टी का चुनाव चिह्न जब्त कर पंजीकरण निलंबित किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
फतेहपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह ने अधिवक्ता ओपी सिंह व शाश्वत आनंद के माध्यम से यह जनहित याचिका दाखिल की है। अगले सप्ताह इसकी सुनवाई की संभावना है।
याचिका में कहा गया है कि हाल ही संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने गारंटी कार्ड योजना के तहत गरीब, पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यकों को चुनाव बाद जुलाई महीने से प्रतिमाह 8500 रुपये उनके बैंक खाते में जमा करने का वादा किया था। यह झूठा निकला।
इस वादे से कांग्रेस सहित उसके सहयोगी दलों को वोट देने वाले को प्रतिमाह रुपये दिए जाने की गारंटी दी गई थी। वादा पत्र में वोट के बदले रुपये देने का लालच दिया गया। कांग्रेस पार्टी के इस वादा (वचन) पत्र पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी के हस्ताक्षर हैं।
साथ ही पावती भी है, जिससे लोगों को विश्वास हो गया कि वोट देने पर रुपये मिलेंगे। याची का कहना है कि कोई प्रलोभन नहीं दे, इस संबंध में चुनाव आयोग ने दो मई 2024 को एडवाइजरी भी जारी की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस पर अमल नहीं किया।
उसका यह कृत्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 121(1)(ए) का खुला उल्लंघन है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता व भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। याची का कहना है कि उसने कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन दिया था, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए यह जनहित याचिका दायर की गई है।