
फाइल फोटो।
लखनऊ [ TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। विपक्ष की आलोचना से विचलित उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने और कानून के तहत जांच प्रक्रिया को और सख्त बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत नियम दिए हैं कि मुठभेड़ के दौरान और उसके बाद की सभी प्रक्रियाएं सटीक और न्यायपूर्ण तरीके से की जाएं।
एनकाउंटर की वीडियोग्राफी अनिवार्य
पुलिस एनकाउंटर में अब वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। यदि किसी एनकाउंटर में अपराधी घायल होता है या उसकी मौत होती है, तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। इसके अलावा, अपराधी के पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, ताकि पूरे मामले में कोई संदेह न रहे।
पोस्टमार्टम के लिए दो डॉक्टरों की संयुक्त टीम
अपराधी के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को भी सख्त कर दिया गया है। अब पोस्टमार्टम दो डॉक्टरों की संयुक्त टीम द्वारा किया जाएगा, जिससे निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित हो सके। यह कदम मुठभेड़ के बाद की जांच को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच
मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की विधि विज्ञान प्रयोगशाला (फॉरेंसिक लैब) के विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि मुठभेड़ से जुड़े सभी तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आएं और सभी सबूतों की सही तरीके से जांच हो सके।
एनकाउंटर की विवेचना
अब एनकाउंटर की विवेचना किसी दूसरे थाने या क्राइम ब्रांच द्वारा की जाएगी। यह नियम इस उद्देश्य से बनाया गया है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और इसमें किसी भी प्रकार की धांधली या पक्षपात न हो।
परिजनों को तुरंत दी जाएगी सूचना
यदि मुठभेड़ के दौरान किसी अपराधी की मौत होती है, तो उसके परिजनों को तुरंत सूचना दी जाएगी। यह कदम इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
पुलिस कर्मियों के शास्त्रों का प्रशिक्षण और बैलेस्टिक जांच
एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों के हथियारों का भी परीक्षण कराया जाएगा। इसके साथ ही, अपराधी के पास से बरामद असलहों की बैलेस्टिक जांच कराई जाएगी और उसकी रिपोर्ट केस डायरी में दर्ज की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एनकाउंटर के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों और गोलियों की सटीक जांच हो सके।
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