
BJP के पूर्व जिलाध्यक्ष शिवप्रताप राजपूत। फाइल फोटो।
इटावा, [ TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शिवप्रताप राजपूत सहित दो लोगों को रिटायर्ड शिक्षक के बेटे के अपहरण व हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय चवन प्रकाश की अदालत द्वारा शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
गुरुवार को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। दोनों पर एक लाख दस हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शिव प्रताप राजपूत को सुरक्षा घेरे में न्यायालय परिसर में लाया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 अप्रैल 2015 को कोतवाली इलाके के आनंदनगर निवासी रिटायर्ड शिक्षक मोहर सिंह यादव के इकलौते बेटे संतोष यादव का अपहरण करने के बाद हत्या कर शव को सहसों इलाके के क्वारी नदी में फेंक दिया गया था। संतोष की गोली लगने से मौत हुई थी।
20 अप्रैल को उसकी पहचान होने के बाद पिता मोहर सिंह यादव ने कोतवाली में शिवप्रताप राजपूत व दीपक शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि 19 अप्रैल को सुबह करीब चार बजे 40 वर्षीय संतोष यादव को शिवप्रताप राजपूत व दीपक शर्मा कार से उठा ले गए और उसके बाद कोई पता नहीं चला। शिवप्रताप राजपूत ने जागरण से बातचीत में कहा की वे उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।