
आजम खां की पत्नी डा. तजीन फात्मा
रामपुर, [ TV 47 न्यूज नेटवर्क ] । समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां की पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा को बिजली चोरी के मुकदमे में न्यायालय से राहत मिल गई है। बिजली विभाग को जुर्माना अदा करने पर न्यायालय ने उनका मुकदमा समाप्त कर दिया है। बिजली चोरी का यह मामला आजम खां के हमसफर रिसार्ट का है।
पांच सितंबर 2019 को बिजली विभाग की टीम ने रिसार्ट में छापा मारा था। टीम ने रिसार्ट में बिजली की चोरी पकड़ी थी। विभाग की ओर से पूर्व सांसद को 34 किलो वाट बिजली चोरी के लिए समन भेजा गया था, जिसकी मूल्यांकन राशि 29.77 लाख रुपये थी। धनराशि जमा न करने पर डूंगरपुर बिजलीघर पर तैनात तत्कालीन जेई राहुल रंजन की ओर से बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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पुलिस ने विवेचना के बाद मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे/स्पेशल जज ईसी एक्ट के न्यायालय में चल रही थी। इसमें गवाही कराई जा रही थी। पिछली सुनवाई पर डा. तजीन फात्मा ने अपने अधिवक्ता नासिर सुल्तान के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें न्यायालय को अवगत कराया था कि उनके द्वारा विभाग को धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। ऐसे में उनका मुकदमा निस्तारित किया जाए।
इस पर बिजली विभाग की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई। अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा करीब 26.37 लाख रुपये का राजस्व निर्धारण किया गया था, जबकि 3.40 लाख रुपये समन शुल्क था। मुकदमे की पूरी धनराशि जमा करने पर न्यायालय ने मुकदमा खत्म कर दिया है।