
ईपीएफ फाइल फोटो।
नोएडा [ TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। कई खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन न कराना एक बड़ी समस्या बन रहा है। जिन लोगों ने अब तक ई-नॉमिनेशन नहीं किया, उन्हें अपने भविष्य निधि खाते से पैसे निकालने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग ई-नॉमिनेशन पूरा कर सकें।
ई-नॉमिनेशन क्यों है जरूरी?
ई-नॉमिनेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो खाताधारक की मृत्यु के बाद उनके नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) को पीएफ, पेंशन, और बीमा जैसे लाभों को प्राप्त करने में मदद करती है। यदि ई-नॉमिनेशन नहीं हुआ है, तो ऑनलाइन क्लेम करना असंभव हो सकता है और नामांकित व्यक्ति को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती है।
केवाईसी भी है अनिवार्य
ईपीएफओ के अनुसार, खाताधारकों के लिए केवाईसी (KYC) कराना भी अनिवार्य है। केवाईसी से बैंक और वित्तीय संस्थान खाताधारक की पहचान और पते का सत्यापन कर सकते हैं। यदि केवाईसी नहीं किया गया है, तो पैसा निकालने में और भी परेशानी हो सकती है।
ई-नॉमिनेशन कैसे करें?
- EPFO पोर्टल पर जाएं और यूएएन, पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
- “मैनेज” टैब पर जाएं और “ई-नॉमिनेशन” विकल्प चुनें।
- रजिस्टर न्यू नॉमिनेशन पर क्लिक करें और प्रोफाइल डिटेल भरें।
- नामांकित व्यक्ति का नाम, आधार नंबर, जन्मतिथि और बैंक डिटेल्स दर्ज करें।
- प्रत्येक नॉमिनी के लिए शेयर का विवरण दर्ज करें और ई-साइन के जरिए नामांकन पूरा करें।
ई-नॉमिनेशन के फायदे
ई-नॉमिनेशन के बाद खाताधारक की मृत्यु के समय नॉमिनी को आसानी से पीएफ, पेंशन और बीमा का लाभ मिल सकता है। इस सुविधा के तहत नामांकित व्यक्ति को ऑनलाइन क्लेम करने का विकल्प भी मिलता है, जो समय और कागजी कार्रवाई को कम करता है।