
फर्रूखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत।
प्रयागराज, [TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। Notice to BJP MP Mukesh Rajput इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रूखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को नोटिस जारी कर उनके चुनाव की वैधता चुनौती में दाखिल चुनाव याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 21अक्टूबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने सपा प्रत्याशी डा नवल किशोर शाक्य की याचिका पर अधिवक्ता नरेंद्र कुमार पाण्डेय को सुनकर दिया है। महानिबंधक की रिपोर्ट में बताया गया कि चुनाव याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून के उपबंधो का पालन करते हुए दाखिल की गई।
याचिका में चुनाव को अवैध करार देकर रद करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि भाजपा प्रत्याशी की 2676 वोटो से जीत हुई है। एक प्रत्याशी अमर सिंह जिनका नामांकन दोषपूर्ण था,फिर भी स्वीकार किया गया। अमर सिंह को 3500वोट मिले हैं। यदि उनका नामांकन नियम का पालन न करने के कारण निरस्त हो गया होता तो याची विजयी होता।
यह भी आरोप है कि पी डी ए के मतदाताओं पर लाठीचार्ज कर भगा दिया गया। उन्हें वोट डालने से रोका गया। जिसकी एफआईआर दर्ज है।विपक्षी सांसद पर करप्ट प्रैक्टिस करने का भी आरोप लगाया गया है।