
Greater Noida News File Photo
नोएडा [TV 47 न्यूज़ नेटवर्क] ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को एक उपभोक्ता विवाद के मामले में नोटिस जारी किया गया है। यह मामला 26 साल पहले एक व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में 2500 वर्ग मीटर के औद्योगिक भूखंड की खरीद से जुड़ा है। हालांकि, प्राधिकरण ने अब तक उसे आवंटित नहीं किया। हाल ही में, करीब 26 साल बाद, शिकायतकर्ता को 1000 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित किया गया, जिस पर वह संतुष्ट नहीं था।
शिकायतकर्ता महेश मित्रा ने बताया कि 2000 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ‘पहले आओ पहले पाओ’ योजना के तहत भूखंड आवंटन की घोषणा की थी। उन्होंने उस योजना में 500 से 1000 वर्ग मीटर के लिए आवेदन किया था। आवंटन न होने पर, उन्होंने 2005 में जिला उपभोक्ता फोरम का सहारा लिया।
जिला फोरम ने 2006 में प्राधिकरण को निर्देश दिया कि 1000 से 2500 वर्ग मीटर के भूखंड आवंटित किए जाएं। इस आदेश के खिलाफ प्राधिकरण ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। हालांकि, उपभोक्ता आयोग ने उन्हें 750 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूखंड दिलाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह दी थी।
महेश ने कहा कि उन्होंने आदेश के बाद भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कब्जा नहीं मिलने पर लखनऊ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील दायर की। आयोग ने 24 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की है और प्राधिकरण के सीईओ को 15 नवंबर तक मामले से संबंधित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई उपस्थित नहीं होता है, तो एकतरफा फैसला सुनाया जाएगा।