
फाइल फोटो।
नोएडा [ TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ट्रैफिक नियमों में बड़े बदलाव के तहत, अब हल्के मालवाहक वाहनों को भी कुछ सड़कों पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहले यह नियम केवल भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के लिए लागू था, लेकिन बुधवार से ट्रैफिक पुलिस ने इस नियम में संशोधन किया है। यह बदलाव सुबह 7 बजे से 11 बजे और शाम 5 बजे से 10 बजे तक पीक आवर्स के दौरान लागू रहेगा।
क्यों हुआ बदलाव?
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बढ़ती ट्रैफिक समस्याओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, डीसीपी ट्रैफिक यमुना प्रसाद ने पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 31 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संशोधन को लागू किया है।
किन सड़कों पर है नो एंट्री?
इस नए नियम के तहत 33 सड़कों पर हल्के मालवाहक वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित होगी। इनमें नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, उद्योग मार्ग, एमपी वन रोड, एमपी थ्री रोड और डीएससी मार्ग जैसी प्रमुख सड़कें शामिल हैं।
प्रमुख सड़कों की सूची
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे (सेक्टर-14A फ्लाईओवर से परी चौक तक)
उद्योग मार्ग (सेक्टर-14A फ्लाईओवर से झुंडपुरा चौराहा तक)
एमपी वन रोड (डीएनडी से सेक्टर-57 चौराहा तक)
एप मी टू (सेक्टर-60 अंडरपास से डीएस चौराहा तक)
एमपी थ्री (ओखला बैराज से किसान चौक तक)
डीएससी मार्ग (न्यू अशोक नगर बॉर्डर से फूल मंडी हिंडन तक)
पीक आवर्स में नए नियम का प्रभाव
पीक आवर्स में हल्के मालवाहक वाहनों की प्रतिबंधित एंट्री का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक जाम की समस्याओं को कम करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। इससे यातायात की गति में सुधार होने की संभावना है, जिससे आमजन की दैनिक यात्रा सुगम होगी।
नियमों का पालन जरूरी
इस नए नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, हल्के मालवाहक वाहन मालिकों को चाहिए कि वे इस नियम का पालन करें और निर्धारित समय सीमा में अपनी यात्रा की योजना बनाएं।