
Lalit Saxena sentenced to life imprisonment in Pilibhit bypass firing case File Photo
बरेली,[ TV 47 न्यूज़ नेटवर्क] पीलीभीत बाइपास गोलीकांड में शामिल आरोपित ललित सक्सेना को उम्र कैद की सजा हुई है। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) प्रथम के जज रवि कुमार दिवाकर ने यह सजा उसे कुदेशिया फाटक पर चंद्रशेखर भारद्वाज पर जानलेवा हमले के मामले में सुनाई है।
परतापुर चौधरी निवासी चन्द्रशेखर भारद्वाज ने नवंबर 2021 में इज्जत नगर थाने में प्राथमिकी लिखाई थी। आरोप था कि उनकी पत्नी कृष्णा भारद्वाज आम आदमी पार्टी से शहर विधानसभा से प्रत्याशी है। वह अपने चुनाव प्रचार से वापस आ रही थी। आरोपित ललित सक्सेना ने कुदेशिया फाटक पर अपने तीन चार साथियों के साथ उन्हें घेरकर गाड़ी से खींच लिया था।
जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया जिससे उनके सिर पर गम्भीर चोटें आई। मौके पर मौजूद फईम, दुर्गेश कुमार समेत अन्य लोगों ने उन्हें बचाया। थाने में मामला दर्ज होने के बाद आरोपितों के विरूद्ध चार्जशीट लगी जिसके फैसले में अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) प्रथम के जज रवि कुमार दिवाकर ने आरोपित ललित सक्सेना को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपित पीलीभीत बाइपास पर बीते दिनों दिनदहाड़े हुए गोलीकांड में भी शामिल था, वर्तमान में जेल में है।