
अदालत फाइल फोटो।
रामपुर [ TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। न्यायालय ने दोहरे हत्याकांड के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्याकांड 24 साल पुराना है। इसमें जिसे सजा सुनाई है, वह घटना के बाद कई साल तक फरार था। हत्या का यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
यहां के मुहल्ला मियांजान की गली निवासी महबूब ने आठ अक्टूबर 2000 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि मुहल्ले के ही कुछ लोग उनके परिवार से रंजिश मानते थे। इसी रंजिश के चलते उन्होंने फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से उनके चचेरे भाई बच्छन और पड़ोसी मोहम्मद हसन की मौत हो गई थी।
पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। 12 जून 2001 को मुहल्ले के कमर, उसके भाई नन्नो, गुड्डू और यहीं के जमीर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। इनमें तब पुलिस सिर्फ जमीर को ही गिरफ्तार कर सकी थी। न्यायालय ने उसे 2014 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
बाकी तीनों अभियुक्त फरार चल रहे थे। तीन-चार साल पहले पुलिस ने एक अन्य अभियुक्त कमर को भी गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ भी मुकदमा चला। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवनीत कुमार कश्यप ने घटना के समर्थन में सात गवाह और कई साक्ष्य प्रस्तुत किए।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उसकी नामजदगी को झूठा बताया। जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुसार दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला जज कक्ष संख्या तीन (गैंगस्टर एक्ट) छवि अस्थाना ने कमर को दोहरे हत्याकांड का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में अब भी दो अभियुक्त नन्नो और गुड्डू फरार चल रहे हैं।