
रामपुर [TV 47 न्यूजनेटवर्क ]। समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद व अभिनेत्री जयाप्रदा नाहटा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में न्यायालय से राहत मिल गई। आरोप साबित नहीं होने पर कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। फैसला सुनाए जाने के दौरान जयाप्रदा भी न्यायालय में मौजूद रहीं। जयाप्रदा के खिलाफ वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले दर्ज हुए थे।
इनमें एक मामला केमरी थाने का है, जिसे वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी कुलदीप भटनागर की ओर से दर्ज कराया गया था। आरोप था कि 18 अप्रैल, 2019 को भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा की पिपलिया मिश्र गांव में जनसभा हुई थी। जयाप्रदा ने बसपा सुप्रीमो मायावती और आजम खां को लेकर बयान दिया था। इस चुनाव में सपा का बसपा से गठबंधन था। मायावती यहां गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने आई थीं।
उससे पहले जयाप्रदा ने पिपलिया मिश्र में हुई जनसभा में दोनों को लेकर टिप्पणी की थी। पुलिस ने उन पर दर्ज मुकदमे में विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चली। इस मामले में पहली जुलाई को दोनों ओर से अंतिम बहस पूरी हो गई थी। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) के न्यायाधीश शोभित बंसल ने गुरुवार को फैसला सुनाया।