
इलाहाबाद हाई कोर्ट।
प्रयागराज,[ TV 47 न्यूज़ नेटवर्क]। समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता इरफान सोलंकी की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी। इरफान सोलंकी ने अपनी 7 साल की सजा को रद्द करने और जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए एक अपील दाखिल की है। यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है, जिसने मामले की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय को आदेश दिया था।
इरफान सोलंकी की सजा और सदस्यता रद्द
महराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी को एक मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई। इरफान सोलंकी के खिलाफ यह सजा तब दी गई थी जब उन्हें भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया था। सजा के कारण न केवल उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई, बल्कि उनका राजनीतिक करियर भी प्रभावित हुआ है। अब सोलंकी ने सजा को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय से राहत की अपील की है।
सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील
आज के मामले की सुनवाई को लेकर सोलंकी के वकील ने अदालत से 7 साल की सजा को रद्द करने की अपील की है और साथ ही जमानत पर रिहाई की भी मांग की है। उनका कहना है कि सोलंकी को सजा देने के फैसले में कुछ कानूनन त्रुटियां हैं, जिनके आधार पर वह राहत के पात्र हैं। इसके साथ ही, उन्होंने इस मामले में त्वरित सुनवाई की भी मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि वह सोलंकी की अपील पर जल्द सुनवाई करें। कोर्ट ने इस दिशा में अपना कदम उठाते हुए सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। सोलंकी के वकील इस उम्मीद में हैं कि उच्च न्यायालय उन्हें राहत देगा और उनकी सजा को कम या रद्द कर दिया जाएगा।
सोलंकी की राजनीतिक स्थिति
इरफान सोलंकी की राजनीतिक स्थिति पर भी यह सजा भारी पड़ी है। उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है, जिससे उनके समर्थक निराश हैं। हालांकि, सोलंकी ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की है, ताकि वह वापस विधानसभा में अपनी सीट हासिल कर सकें और अपनी राजनीतिक यात्रा को फिर से शुरू कर सकें।