
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की 136वीं बैठक में चेयरमैन मनोज कुमार सिंह।
नोएडा [ TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने फ्लैट-खरीदारों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब फ्लैट-खरीदारों को 10 फीसद भुगतान करने पर ही बिल्डर-बायर एग्रीमेंट का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए निर्णय से फ्लैट-खरीदारों को सुरक्षा मिलेगी। उनके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट भी होगा, जिससे बिल्डर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे।
10 फीसद भुगतान पर एग्रीमेंट पंजीकरण अनिवार्य
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की 136वीं बैठक में चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने इस अहम निर्णय की घोषणा की। यह नियम सभी फ्लैट-खरीदारों के लिए आवश्यक होगा। बैठक में प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा और यमुना प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी समेत अन्य प्रमुख लोग शामिल थे।
फ्लैट-खरीदारों को मिलेगा कानूनी सुरक्षा
अब तक फ्लैट की पूरी कीमत चुकाने के बाद ही रजिस्ट्री होती थी, लेकिन अब 10 फीसद भुगतान पर ही एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा। इस प्रक्रिया में खरीदार को स्टांप ड्यूटी का पूरा भुगतान करना होगा, जिससे रजिस्ट्री के समय केवल 100 रुपये के स्टांप पर दस्तावेज तैयार हो जाएगा। यह कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे बिल्डर किसी तरह की धांधली नहीं कर पाएंगे।
बायर्स के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट
यह पंजीकरण से जुड़ा फैसला बायर्स के लिए एक महत्वपूर्ण लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में कार्य करेगा। इसके माध्यम से खरीदारों के हित सुरक्षित रहेंगे और रजिस्ट्री विभाग को समय से स्टांप ड्यूटी भी प्राप्त होगी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का यह फैसला फ्लैट-खरीदारों को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगा। 10 फीसद भुगतान पर बिल्डर-बायर एग्रीमेंट का पंजीकरण अब तक की सबसे बड़ी पहल है जो बायर्स को कानूनी अधिकार और बिल्डरों की अनियमितताओं से बचाव का साधन प्रदान करेगा।
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