
डीएनडी फ्लाईवे टोल फ्री सुप्रीम कोर्ट
नोएडा [TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी फ्लाईओवर पर टोल लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली-नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2016 के आदेश को सही ठहराते हुए डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूली को बंद रखने का फैसला दिया है।
12 साल की कानूनी लड़ाई में जीत
यह फैसला फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (फोनरवा) द्वारा दायर जनहित याचिका के आधार पर आया है। फोनरवा अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने कहा, “यह नोएडा शहर की जनता के लिए बड़ा दिन है। 12 साल से लड़ी जा रही कानूनी लड़ाई को जीतकर आज आम आदमी के हित को सर्वोपरि रखा गया है।” फोनरवा महासचिव केके जैन और कोषाध्यक्ष पवन यादव ने भी इस फैसले पर खुशी जाहिर की।
वकीलों का सम्मान और जश्न
शुक्रवार को फोनरवा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ने वाली वकील दीक्षा राय गोस्वामी और एटिका सिंह का स्वागत किया गया। इस मौके पर मिठाई बांटी गई और खुशी जाहिर की गई। फोनरवा अध्यक्ष ने कहा, “यह जीत फोनरवा की टीम और नोएडा के सभी निवासियों की है।”
डीएनडी टोल फ्री: एक लंबी प्रक्रिया
डीएनडी पर वाहनों की आवाजाही वर्ष 2001 में शुरू हुई थी। इसे टोल फ्री कराने के लिए सबसे पहले 16 नवंबर 2012 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 26 अप्रैल 2016 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। अंततः, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय दिया।
नोएडा के निवासियों के लिए बड़ी राहत
इस फैसले से नोएडा और दिल्ली के लाखों निवासियों को आर्थिक राहत मिलेगी। फोनरवा उपाध्यक्ष विजय भाटी ने कहा कि यह निर्णय आम आदमी के हित में है और नोएडा के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।