
Delhi CM Arvind Kejriwal File Photo
नई दिल्ली [ TV 47 न्यूज़ नेटवर्क ] दिल्ली में केजरीवाल की सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति लागू करने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और शराब की पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार का रेवेन्यू में बढ़ेगा। नई नीति से रेवेन्यू में 1500-2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई थी।
नई पॉलिसी में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकानें पहले की तरह 850 ही रहेंगी। हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया, तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। मामले में सीबीआई को जांच ट्रांसफर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एंगल आने पर इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो गई। उसके बाद से AAP के कई सीनियर नेता और उनके करीबी सहयोगी जांच एजेंसी के निशाने पर आ गए।
पाठकों को बता दें की दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट में सीएम केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया। दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। लेकिन सीबीआई के केस में उन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है इसलिए वो जेल में बंद हैं।
ईडी के बाद सीबीआई ने किया था गिरफ्तार
दिल्ली आबकारी नीति मामले में पहले ईडी ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट से सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया।
12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जमानत
दिल्ली की निचली अदालत ने आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को 20 जून को जमानत दे दी थी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी. इसके बाद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को राहत मिली।
सुप्रीम कोर्ट याचिका पर विचार करने के लिए राजी
अब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील के बाद चीफ जस्टि ने कहा कि कृपया इसे ईमेल करें, मैं इस पर विचार करूंगा।
हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहाराया था
दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को सीएम केजरीवाल की गिरफ्तार को उचित करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित नहीं है। हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तार को बरकार रखते हुए कहा था कि वो निचली अदालत का रुख करें।