
SC से बड़ी राहत, केजरीवाल को मिली जमानत। फाइल फोटो।
नई दिल्ली, [ TV 47 न्यूज नेटवर्क]। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है। 10-10 के दो मुचलके पर केजरीवाल को जमानत मिली है। हरियाणा चुनाव से पहले यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। बता दें जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने पांच सितंबर को मामले पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
क्या कहा अदालत ने
अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को वैध माना लेकिन जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं जताई। केजरीवाल की रिहाई पर दोनों जजों बेंच की राय एक थी। बेंच ने कहा गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे केजरीवाल। बेंच ने कहा कि केजरीवाल सीबीआइ और इडी के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वह सीबीआइ को मुकदमें में सहयोग करेंगे।
जमानत की शर्तें
अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे। किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी न हो। अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
क्या है मामला
बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। यह मामला दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस नीति को बाद में निरस्त कर दिया गया था। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय आबकारी नीति स्कैम के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग मामला दर्ज किया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार दिल्ली शराब नीति में संशोधन करके अनियमितताएं की गईं और लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।