
भंगेल एलिवेटेड निर्माण, फाइल फोटो।
नोएडा [ TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड निर्माण परियोजना में पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन न करने के कारण ब्रिज कॉर्पोरेशन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत यह कार्यवाही की गई, जो निर्माण गतिविधियों के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देता है।
ग्रेप नियमों का उल्लंघन और निरीक्षण रिपोर्ट
भंगेल एलिवेटेड के निर्माण स्थल का निरीक्षण नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ संजय खत्री ने किया था, जिन्होंने निर्माण प्रक्रिया में ग्रेप नियमों का उल्लंघन पाया। उनके द्वारा निर्माण साइट पर प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए थे। हालांकि, इसके बावजूद साइट पर धूल नियंत्रण के उपाय जैसे जल छिड़काव, ग्रीन नेट का इस्तेमाल और कवरिंग का ध्यान नहीं रखा गया था, जो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य हैं।
जुर्माने का कारण और कार्रवाई का उद्देश्य
ग्रेप नियमों के उल्लंघन के चलते नोएडा प्राधिकरण ने 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना ब्रिज कॉर्पोरेशन को पर्यावरणीय नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने का एक कदम है। नोएडा जैसे शहरी क्षेत्रों में निर्माण के दौरान प्रदूषण पर नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर सर्दियों के मौसम में जब वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ता है।
अन्य निर्माण स्थलों पर भी निरीक्षण
प्राधिकरण ने भंगेल निर्माण स्थल के अलावा अन्य निर्माण स्थलों पर भी निरीक्षण किया, ताकि सभी निर्माण कंपनियां ग्रेप के दिशा-निर्देशों का पालन करें। इन निरीक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्माण कार्यों के दौरान पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन न हो और क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता सुरक्षित बनी रहे।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेप के दिशा-निर्देश
ग्रेप के अंतर्गत निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए नियमित जल छिड़काव, निर्माण सामग्री का कवरिंग, साइट पर प्रदूषण रोकने के उपायों का पालन, और वाहनों से धूल न उड़े, इसके लिए वाहन सफाई आदि जैसे उपाय अनिवार्य किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन न केवल जुर्माने का कारण बन सकता है बल्कि इससे निर्माण कंपनियों की छवि पर भी असर पड़ सकता है।