
फाइल फोटो।
बरेली [ TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। बरेली की एक विशेष अदालत ने एक दिल दहला देने वाले मामले में बेटी की हत्या के आरोप में पिता समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस घटना में 22 वर्षीय युवती मुन्नी की शादी के अगले ही दिन उसके पिता और रिश्तेदारों द्वारा तेजाब से हमला कर उसकी हत्या की गई थी।
क्या था पूरा मामला?
बरेली जिले के शाही थाना क्षेत्र के दाडा गांव निवासी तोताराम ने 22 अप्रैल 2023 को अपनी बेटी मुन्नी की शादी भगवानपुर निवासी देवेन्द्र (22) से करवाई थी। हालांकि, मुन्नी इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वह गांव के ही अजय सिंह से विवाह करना चाहती थी। इस कारण शादी के अगले ही दिन उसने ससुराल में झगड़ा किया।
शादी के दूसरे दिन, मुन्नी के ससुराल वालों ने तोताराम को बुलाया और मुन्नी को उसके पिता के साथ घर भेज दिया गया। घर पहुंचते ही, तोताराम ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर बेटी पर तेजाब डालकर उसे मारने की कोशिश की। तेजाब की वजह से मुन्नी गंभीर रूप से झुलस गई, और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
कानूनी कार्यवाही और सजा
इस मामले में थाना फतेहगंज पश्चिमी में 25 अप्रैल 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। शनिवार को बरेली की विशेष न्यायाधीश (त्वरित अदालत) अशोक कुमार यादव की अदालत ने इस हृदयविदारक घटना के दोषियों को सजा सुनाई।
अदालत ने पिता तोताराम, दिनेश, छेदालाल, पप्पू और खूबकरन उर्फ दोदी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अगर दोषी जुर्माना अदा नहीं करते, तो उन्हें अतिरिक्त छह महीने की सजा भी भुगतनी होगी।