
इलाहाबाद हाईकोर्ट की फाइल फोटो।
बहराइच [ TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच में पीडब्ल्यूडी (PWD) द्वारा मुख्य आरोपी सहित 23 लोगों को दिए गए नोटिस के बाद की जाने वाली बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह रोक तब लगाई गई जब पीड़ितों ने इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने पीडब्ल्यूडी के बुलडोजर एक्शन को फिलहाल स्थगित करने का आदेश दिया है।
PWD ने 23 लोगों को नोटिस थमाया था
बहराइच में पीडब्ल्यूडी ने सार्वजनिक सड़कों और सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का हवाला देते हुए 23 लोगों को नोटिस थमाया था, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल था। नोटिस में कहा गया था कि इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कि कार्रवाई शुरू होती, पीड़ितों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस नोटिस के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी।
हाईकोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बुलडोजर कार्यवाही पर तत्काल रोक लगा दी और पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया कि वे इस मामले में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना उचित प्रक्रिया और सुनवाई के किसी भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा सकता।
पीडब्ल्यूडी का रुख
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए यह कार्रवाई शुरू की थी। उनका कहना है कि सभी आरोपी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें नोटिस थमाया गया था।
आगे की कार्रवाई
हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीडब्ल्यूडी फिलहाल बुलडोजर कार्यवाही को रोकने पर मजबूर है। कोर्ट की अगली सुनवाई तक पीडब्ल्यूडी कोई भी कदम नहीं उठा सकता। इस बीच, पीड़ितों ने राहत की सांस ली है, लेकिन यह मामला अब कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगा।