
दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट।
नई दिल्ली, [TV 47 न्यूज नेटवर्क] । दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इस बाबत सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं और हर तरफ चौकसी बढ़ा दी है। महत्वपूर्ण ठिकानों एवं इमारतों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ऐहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 15 अगस्त से ठीक पहले आतंकवादी गतिविधियों के इनपुट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पैराग्लाइडर, पैरामोटर जैसे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
16 अगस्त तक लगा प्रतिबंध
अगस्त का महीना शुरू होने के साथ ही दिल्ली पुलिस प्रशासन ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर जैसे हवाई उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये प्रतिबंध 2 अगस्त से 16 अगस्त तक लागू रहेगा। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तमाम सरकारी और गैर सरकारी को किया गया अलर्ट
दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आतंकी हमले का खतरा देखते हुए पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर्स, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान और विमान से पैरा जंपिंग आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश की सूचना सभी जिलों के डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, तहसील, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, और दिल्ली कैंट बोर्ड को भी भेजी गई है। कमिश्नर ने आगे कहा कि कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या इन उपकरणों से आम जनता की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए यह फैसला लिया गया है।