
पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई
प्रयागराज [ TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रयागराज के पुलिस आयुक्त तरुण गाबा और अन्य पुलिस अधिकारियों को 10 दिसंबर को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश याचिकाकर्ता बलराम यादव द्वारा दायर अवमानना याचिका पर दिया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि पुलिस ने शिकायत के बावजूद अपराध की प्राथमिकी दर्ज करने में जानबूझकर विलंब किया।
याचिका की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता बलराम यादव ने थाना घूरपुर में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 25 सितंबर 2023 को एक विधायक के प्रतिनिधि अर्पित ने उनके पिता पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। बलराम यादव का कहना था कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते प्राथमिकी दर्ज नहीं की, जो कि एक गंभीर आपराधिक कृत्य था।
अदालत का निर्देश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इसका सटीक उत्तर पुलिस अधिकारियों से अपेक्षित है। अदालत ने पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त (यमुना नगर) और अन्य पुलिस अधिकारियों को 28 नवंबर 2023 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। इस दौरान, पुलिस अधिकारियों ने एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें यह बताया गया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और प्रारंभिक जांच भी शुरू की गई है।
हालांकि, न्यायालय ने यह भी माना कि हलफनामे में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं, जिन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब किया। इसके बाद अदालत ने पुलिस अधिकारियों को 10 दिसंबर तक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।