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नोएडा [ TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों को देखते हुए स्टाम्प और पंजीकरण विभाग ने सर्किल रेट्स में 25-30 फीसद वृद्धि का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा है।
सर्किल रेट, संपत्ति की न्यूनतम मूल्यांकन दर होती है, जिस पर लेनदेन किया जा सकता है, जिससे सरकार को स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क का राजस्व मिलता है। यदि 30 फीसद वृद्धि को मंजूरी मिलती है, तो इससे प्रॉपर्टी की खरीद में करीब 3 फीसद का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा।
सर्किल रेट बढ़ने से री-सेल प्रॉपर्टी पर असर
नोएडा में किसी 500 वर्ग मीटर प्रॉपर्टी के री-सेल ट्रांसफर शुल्क में 2 फीसद की दर लागू है। मौजूदा 47,000 रुपये/वर्ग मीटर रेट पर 4.7 लाख रुपये ट्रांसफर शुल्क देना पड़ता है। अगर सर्किल रेट में 30 फीसद वृद्धि लागू होती है, तो यह दर बढ़कर 61,100 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो जाएगी और अतिरिक्त 3 फीसद खर्च बढ़ेगा।
सर्किल रेट बढ़ने से स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में वृद्धि
प्रॉपर्टी के सर्किल रेट में वृद्धि से स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और ट्रांसफर शुल्क में भी वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, अगर 2 बीएचके 1,000 वर्ग फीट के घर की कीमत 50 लाख रुपये है, तो मौजूदा 7 फीसद स्टाम्प ड्यूटी 3.5 लाख रुपये होती है और पंजीकरण शुल्क 1 फीसद यानी 50,000 रुपये होता है। सर्किल रेट 30 फीसद बढ़ने से स्टाम्प ड्यूटी 4.55 लाख, पंजीकरण शुल्क 65,000 और ट्रांसफर शुल्क 1.3 लाख हो जाएगा।