
Construction companies fined File Photo
नोएडा,[TV 47 न्यूज़ नेटवर्क]- वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नोएडा में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) की पहली स्टेज लागू कर दी गई है। इसके तहत प्रदूषण नियंत्रण के सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन नियमों के उल्लंघन पर नोएडा प्राधिकरण की ओर से 4 लाख रुपए का जुर्माना 8 निर्माण संस्थानों पर लगाया गया है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम: नोएडा प्राधिकरण के जीएम एसपी सिंह ने जानकारी दी कि शहर के मुख्य मार्गों पर 20 टैंकरों के जरिए 63.58 किमी लंबाई में ट्रीटेड पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि सड़क की धूल को नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ ही, 12 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के द्वारा 340 किमी मुख्य मार्गों पर सफाई की जा रही है।
उल्लंघन पर जुर्माना: प्राधिकरण द्वारा 40 स्थानों पर निरीक्षण किया गया, जिसमें नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके चलते 8 निर्माण संस्थानों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें सेक्टर-16, सेक्टर-75, सेक्टर-10, और सेक्टर-117 जैसी जगहों पर कंस्ट्रक्शन साइट्स शामिल हैं।
जुर्माना लगे संस्थान:
सेक्टर-16: सड़क निर्माण के लिए 50 हजार का जुर्माना।
फ्यूटेक गेटवे, सेक्टर-75: डिवाइडर निर्माण पर 50 हजार का जुर्माना।
प्लाट सी-460, सेक्टर-10: औद्योगिक इकाई का निर्माण, 50 हजार का जुर्माना।
प्लाट डी-396, सेक्टर-10: 50 हजार रुपए का जुर्माना।
सेक्टर-117: भूमिगत पाइपलाइन निर्माण पर 50 हजार का जुर्माना।
डीपीएस पब्लिक स्कूल, ब्लॉक सी, सेक्टर-122: 50 हजार का जुर्माना।
पुलिस चौकी सर्फाबाद, सेक्टर-72: अंडरग्राउंड केबलिंग पर 50 हजार का जुर्माना।
प्लाट जी-136, सेक्टर-44: भवन निर्माण कार्य पर 50 हजार का जुर्माना।
वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास: इसके अलावा, 527 टन C&D (कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन) वेस्ट उठाया गया और 38 एंटी स्मॉग गन मशीनों का संचालन साइट्स और चौराहों पर किया गया है। इन प्रयासों से नोएडा में प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।