
रेल पटरी पर रखा राड।
झांसी [ TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। झांसी-भोपाल रेल लाइन पर दैलवारा-ललितपुर के बीच ट्रैक पर छह फीट का सरिया अराजकतत्वों ने रख दिया। शुक्रवार की शाम जब पाताल कोट एक्सप्रेस वहां से गुजरी तो इंजन में सरिया फंस गया और चिंगारियां निकलने लगी। गेटमैन ने देखा तो ट्रेन के लोको पायलट को सूचना दी। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। सूचना पाकर रेलवे, आरपीएफ, जीआरपी व सिविल पुलिस मौके पर पहुँच गई। पीडब्लूआइ की सूचना पर जखौरा (ललितपुर) में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
इंजन से आयरन रॉड टकराया
पुलिस को दी गई सूचना में तालबेहट सेक्शन के पीडब्लूआइ निकेत गुप्ता ने बताया कि जखौरा-दैलवारा रेलखण्ड के मध्य पातालकोट एक्सप्रेस (14624) के इंजन से आयरन रॉड (सरिया) टकराया है। उन्होंने बताया 4 अक्टूबर 24 को जखौरा दैलवारा रेलखंड के मध्य किलोमीटर संख्या 1049/29 के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लोहे का एक सरिया किसी व्यक्ति ने रख दिया।
पातालकोट एक्सप्रेस के पहिये से चिंगारियां
शाम लगभग 7.50 बजे जब पातालकोट एक्सप्रेस वहां से गुजरी तो उसके इंजन में फंसकर सरिया रगड़ते हुये किमी संख्या 1048/23 तक चला गया था। गेट नम्बर 333-सी के ड्यूटी पर तैनात गेटमैन ललितपुर के ग्राम बूचा निवासी भरत राजपूत पुत्र कोमल सिंह ने ट्रेन को पास कराते समय 19.54 बजे गेट से 100 मीटर पहले पातालकोट एक्सप्रेस के पहिये से चिंगारियां उठते देखी। उसने तत्काल रेलवे स्टेशन दैलवारा के स्टेशन अधीक्षक अर्जुन झा को सूचना दी।
ट्रेन के ड्राईवर ने इमरजेन्सी ब्रेक
स्टेशन अधीक्षक की सूचना पर ट्रेन के ड्राईवर ने इमरजेन्सी ब्रेक लगाकर खम्भा नं. 1048/23 पर गाड़ी को रोक दिया। बाद में ट्रेन के चालक द्वारा सरिया को इंजन से बाहर निकलकर रेलवे ट्रैक से बाहर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, आरपीएफ जीआरपी एवं जखौरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई।
बरामद आयरन रॉड (सरिया) की लम्बाई 6 मीटर
संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि बरामद आयरन रॉड (सरिया) की लम्बाई 6 मीटर, डायमीटर 20 एमएम मार्का जिन्दल टीएमटी इस्तेमाल गेट (एल.सी.333 बख्तर) के आरयूबी (रोड अण्डर ब्रिज, अडंर पास) के निर्माण में इस्तेमाल की जा रही है। इसका भंडार निकट ही कंसट्रक्शन साइट पर किया जा रहा है। तालबेहट सेक्शन के पीडब्ल्युआइ निकेत गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 327 (1) व रेलवे ऐक्ट 1989 की धारा 150 के तहत एफआइआर दर्ज कर ली है।
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