
फाइल फोटो।
उन्नाव [ TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। बारा सगवर क्षेत्र में प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपित पत्नी और उसके प्रेमी को न्यायालय ने दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या प्रथम ने दोनों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बारा सगवर क्षेत्र के गांव तलिहई मजरा अकबरपुर निवासी कृष्ण कुमार लोध ने 22 जुलाई 2021 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में लिखा था कि छोटे भाई 45 वर्षीय संत कुमार लोध जो गांव में ही दूसरे मकान में रहता था उसका शव घर के कमरे में मिला।
तहरीर में कृष्ण कुमार ने भाई की पत्नी सोनी पर अपने किसी मिलने वाले के साथ मिलकर भाई की हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपित सोनी और उसके करीबी सुनील कुमार निवासी वंदेपुर अचलगंज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
मुकदमे की सुनवाई के बाद अपर जिला जज मो. असलम सिद्दिकी ने आरोपित पत्नी सोनी और उसके प्रेमी सुनील को संत कुमार लोधी की हत्या का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।