
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योजना का विवरण दिया।
नई दिल्ली [TV 47 न्यूज नेटवर्क]। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। इस योजना के माध्यम से केंद्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन देगी। कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट सोमनाथन ने कहा कि नई योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे उन सभी पर लागू होंगे जो रिटायर्ड हो चुके हैं और NPS के तहत 31 मार्च 2025 रिटायर हो रहे हैं। इसके साथ ही इस योजना के तहत पारिवारिक पेंशन एवं गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन देने की प्लानिंग की गयी है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। किसको होगा कितना लाभ।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योजना के विवरण की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने एक समिति बनाई जिसने आरबीआई और विश्व बैंक सहित कई प्रमुख संगठनों के साथ 100 बैठकें कीं, ताकि इस योजना के लिए निर्णयों को अंतिम रूप दिया जा सके जिससे 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।
1- Assured Pension: सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुनिश्चित पेंशन की व्यवस्था की गई है। इसके तहत कम से कम 25 साल की सेवा के लिए रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों में मिली बेसिक सैलरी के औसत के 50 फीसद की व्यवस्था की गई है। कम से कम 10 साल तक की सर्विस के लिए यह आनुपातिक (proportionate) होगा।
2- Assured Family Pension: इसके तहत सरकारी कर्मचारी के निधन से ठीक पहले उसकी पेंशन के 60 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है।
3- Assured Minimum Pension: यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 10 वर्ष की सर्विस के बाद रिटायरमेंट पर 10 हजार रुपये हर महीने की बात की गई है।
4- Inflation Indexation: यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई सूचकांक की भी बात की गई है। इसके तहत सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर – सर्विस इम्पलॉइज के केस में – ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) पर बेस्ड महंगाई राहत (Dearness Relief) की व्यवस्था की गई है।
5- Unified Pension Scheme: ‘यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉलीपॉप’, CPI ने कहा- ये नई बोतल में पुरानी शराब
रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा- सर्विस के हर पूर्ण छह महीने के लिए – इस पेमेंट से सुनिश्चित पेंशन (Assured Pension) की मात्रा कम नहीं होगी।