
kangana ranaut file photo
नई दिल्ली [Tv 47 न्यूज़ नेटवर्क ] हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद कांगना रनौत को नोटिस जारी किया है| मिली सूचना के मुताबिक किन्नौर निवासी व्यक्ति ने नामांकन पत्र गलत तरीके से रद्द करने की याचिका दायर की थी । मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का था नामांकन पत्र जज ज्योत्सना रेवाल ने नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
आइए जानते हैंं की आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल हिमांचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से बीजेपी सांसद कांगना रनौत के निर्वाचन को हिमांचल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने रनौत को नोटिस भेजा है। याचिका में कांगना के संसद सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई है ।
बता दें कांगना के खिलाफ से याचिका लायक राम नेगी ने दायर की है । याचिका में उन्होंने रनौत के चुनाव को रद करने की मांग की है , लायक पूर्व वन विभाग कर्मचारी रहे हैं । उन्होंने समय से पूर्व वीआरएस ले लिया था । नेगी का कहना है की वे चुनाव लड़ना चाहते थे , लेकिन उनके नामांकन पत्र को मंडी के चुनाव अधकारी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया था । याचिकर्ता नेगी का कहना है की अगर उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाता तो वे विजई होते । उन्होने रनौत की सदस्यता रद कर फिर से मंडी में चुनाव करने की मांग रखी है ।
इस आधार पर खारिज हो सकती है याचिका
लोक प्रतिनिधित्य अधिनियम की धारा 100 के तहत मंडी में चुनाव को दे गई चुनौती को कोर्ट की तरफ से अमान्य घोषित किया जा सकता है | यह तब होगा , जब याचिकर्ता ये साबित करने में असफल होता है कि उसका नामांकन पत्र अवैध रूप से ख़ारिज किया गया था |