
इलाहाबाद हाई कोर्ट फाइल फोटो।
प्रयागराज[TV 47 न्यूज़ नेटवर्क ] इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देश में आपातकाल लागू करने की तिथि 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित किए जाने संबंधी अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से एक सप्ताह में जानकारी मांगी है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने संतोष कुमार दोहरे की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका में 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित करने के लिए 11 जुलाई 2024 को जारी अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि यह संविधान की अवमानना है । आपात काल संवैधानिक उपबंधों के तहत विशेष स्थिति से निपटने के लिए जरूरी होने पर लागू किया गया था। सरकार को संविधान के तहत ऐसा अधिकार प्राप्त है। इसलिए इसे संविधान की हत्या नहीं कहा जा सकता।